Divyang Pension Yojana: दिव्यांग पेंशन योजना विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता और सम्मान प्रदान करने के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजना है।
Divyang Pension Yojana: पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्ति को प्रति माह कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इससे उन्हें अपनी आजीविका चलाने में बहुत मदद मिलेगी, और जीवन स्तर बेहतर होगा। सरकार द्वारा प्रति माह उन्हें दी गई पेंशन राशि समय -समय पर बढ़ जाती है।
Divyang Pension Yojana Benefits
विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग रुपये की दर से अनुदान प्रदान करता है। प्रति लाभार्थी 1,000/- प्रति माह
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Divyang Pension Yojana Eligibility
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता होनी चाहिए।
- आवेदक की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन या किसी अन्य समान योजना के तहत पेंशन/अनुदान/सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति और सरकारी संस्थानों/घरों में मुफ्त रखरखाव प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पात्र नहीं होना चाहिए।
- आवेदक या उसके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा की परिभाषा के भीतर है (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080/- रुपये और शहरी क्षेत्रों में प्रति वर्ष 56,460/- प्रति परिवार) अनुदान के लिए पात्र होंगे।
Divyang Pension Yojana Application Process
- सबसे पहले आवेदक को आधिकारिक पोर्टल का दौरा करना होगा।
- यहां से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
- आवेदन पत्र में, आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरना होगा:- व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, आय विवरण और विकलांगता का विवरण।
- आवश्यक दस्तावेज (फोटोग्राफ, आयु प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र) अपलोड करें।
Divyang Pension YojanaDocuments Required
- पासपोर्ट आकार रंग तस्वीर।
- जन्म की तारीख/आयु प्रमाण पत्र।
- विकलांगता प्रमाण पत्र
Frequently Asked Questions Divyang Pension Yojana
- दिव्यांग पेंशन योजना क्या है?ANS—–उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने विकलांग नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार और उत्थान के लिए दिव्यांग पेंशन योजना शुरू की है।
- क्या लाभ हैं?ANS—–रुपये की दर से अनुदान प्रदान करता है। प्रति लाभार्थी 1,000/- प्रति माह।
- न्यूनतम और अधिकतम आयु पात्रता मानदंड क्या है?ANS—–आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- क्या अन्य राज्य अक्षम व्यक्ति योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?ANS—–नहीं, आवेदक उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- विकलांगता का न्यूनतम पात्र प्रतिशत क्या है?ANS—–न्यूनतम 40% विकलांगता होनी चाहिए।
- क्या अन्य पेंशन योजना के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है?ANS—–नहीं, आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- शहरी निवासी व्यक्ति के लिए अधिकतम वार्षिक आय मानदंड क्या है?ANS—–शहरी निवास व्यक्ति को रु। 56,460/- प्रति वर्ष।
- ग्रामीण निवासी व्यक्ति के लिए अधिकतम वार्षिक आय मानदंड क्या है?ANS—–ग्रामीण निवास व्यक्ति को रु। 46,080/- प्रति वर्ष।
- योजना के लिए आवेदन कैसे करें?1 सबसे पहले आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
2 यहां से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
3 आवेदन पत्र में, आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरना होगा:- व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, आय विवरण और विकलांगता का विवरण।
4 आवश्यक दस्तावेज (फोटोग्राफ, आयु प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र) अपलोड करें। - ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक पोर्टल क्या है?ANS—–निम्न लिंक पर क्लिक करें। Click Here
- क्या दस्तावेजों की आवश्यकता है?1 पासपोर्ट आकार रंग तस्वीर।
2 जन्म की तारीख/आयु प्रमाण पत्र।
3 विकलांगता प्रमाणपत्र
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निष्कर्ष
Divyang Pension Yojana विकलांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त मोटर चालित तिपहिया योजना 2025 की और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उपरी लेख में दिए गये वेबसाइट पर एक बार विजिट करे और वेरीफाई करे . हमारा उद्देस्य्स्य केवल आपके तक जानकारी पहुचाना है |