Site icon TazaNews

Shop Construction-Shop Operation Scheme for PwDs पुनर्वास U.P. 2025

Shop Construction-Shop Operation Scheme for PwDs

Shop Construction-Shop Operation Scheme

Shop Construction-Shop Operation Scheme for PWD  पुनर्वास ( दुकान निर्माण/प्रचालन योजना ): सुविधाजनक स्थान, रैंप, सुलभ उपकरण, प्रशिक्षण, और रोजगार अवसर शामिल।

Shop Construction-Shop Operation Scheme :”पीडब्ल्यूडी के पुनर्वास के लिए दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना” उत्तर प्रदेश राज्य में विकलांग लोगों का समर्थन करना शुरू कर दिया। इस योजना के तहत, पुनर्वास के लिए अपनी दुकान/व्यवसाय शुरू करने के लिए पात्र विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
दुकान निर्माण के लिए साइट चयन/खरीदारी की दुकान/किराए पर दुकान लेना:

Shop Construction-Shop Operation Scheme भुगतान की प्रक्रिया:

आवेदन पहले आओ और पहले सेवा के सिद्धांत के आधार पर नियमों के अनुसार स्वीकार किए जाएंगे और ई-भुगतान के माध्यम से उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा।

Shop Construction-Shop Operation Scheme ऋण वसूली

 

Shop Construction-Shop Operation Scheme Benefits

रु। 20,000/- एक दुकान की स्थापना के लिए आवंटित किया गया है।

रु। 10,000/- को दुकान/खोख/गमती/हैंड कार्ट के संचालन के लिए आवंटित किया गया है।

Shop Construction-Shop Operation Scheme Eligibility

  1. न्यूनतम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र (मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर/प्राइमरी हेल्थ सेंटर द्वारा जारी प्रमाण पत्र केवल मान्य होगा)।
  2. सभी श्रेणियों के विकलांग व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं।
    आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  3. विकलांग व्यक्ति जिन्हें किसी आपराधिक या वित्तीय मामलों में दोषी नहीं ठहराया जाता है और कोई सरकारी धन/राशि उनके खिलाफ देय नहीं होनी चाहिए
  4. विकलांग व्यक्तियों को दुकान निर्माण के लिए 110 वर्ग फुट की जमीन का मालिक होना चाहिए या अपने संसाधनों से उक्त क्षेत्र की भूमि को खरीदने/लेने में सक्षम होना चाहिए।
  5. किरायेदार को 5 साल की अवधि के लिए एक कार्यकाल पट्टा दिया जाना चाहिए, जो कि उनके लिए उपलब्ध दुकान के संचालन के लिए विकलांग व्यक्तियों द्वारा (किराया और कार्यशील पूंजी) है
  6. विकलांग व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा समय -समय पर गरीबी रेखा तक निर्धारित आय सीमा से दोगुनी नहीं है।

 

Shop Construction-Shop Operation Scheme Application Process

Online Process

  1. आवेदकों को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
  2. नए प्रविष्टि फॉर्म पर क्लिक करें।
  3. अब आवेदकों को कुछ विवरण प्रदान करना होगा:

4. Submit

 

Shop Construction-Shop Operation Scheme Documents Required

  1. आवेदक की तस्वीर।
  2. आयु प्रमाण पत्र।
  3. पहचान प्रमाण।
  4. बैंक विवरण।
  5. विकलांगता प्रमाण पत्र।

 

Shop Construction-Shop Operation Scheme Frequently Asked Questions
  1. इस योजना का दायरा क्या है?

    ANS-“पीडब्ल्यूडीएस के पुनर्वास के लिए दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना” योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है और विकलांग व्यक्तियों के सशक्त विभाग द्वारा संचालित किया गया है, उत्तर प्रदेश।

  2. योजना के तहत क्या लाभ हैं?

    ANS—1। रुपये की राशि। 20,000/- एक दुकान की स्थापना के लिए आवंटित किया गया है।
    2। रु। 10,000/- को दुकान/खोख/गमती/हैंड कार्ट के संचालन के लिए आवंटित किया गया है।

  3. योजना के लाभ किसे मिल सकते हैं?

    ANS–उत्तर प्रदेश राज्य के सभी विकलांग व्यक्ति, जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

  4. क्या विकलांगता का कोई पात्रता प्रतिशत है?

    ANS—न्यूनतम विकलांगता 40% है और इसे राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

  5. आवेदक की पात्र उम्र क्या होनी चाहिए?

    ANS—आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।

  6. क्या अन्य राज्य व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

    ANS—नहीं, व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश में अधिवासित किया जाना चाहिए।

  7. आवेदक के लिए वित्तीय पात्रता क्या है?

    ANS—विकलांग व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा समय -समय पर गरीबी रेखा तक निर्धारित आय सीमा से दोगुनी नहीं है

  8. योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

    1। आवेदकों को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
    2। नए प्रविष्टि फॉर्म पर क्लिक करें।
    3। अब आवेदकों को कुछ आवश्यक विवरण प्रदान करना होगा
    4। सबमिट करें।

  9. क्या दस्तावेजों की आवश्यकता है?

    1। आवेदक की तस्वीर।
    2। आयु प्रमाण पत्र।
    3। पहचान प्रमाण।
    4। बैंक विवरण।
    5। विकलांगता प्रमाण पत्र।

  10. ऑनलाइन आवेदन URL क्या है?

    ANS—निम्न लिंक पर क्लिक करें।
    URL:divyangjandukan

 

Exit mobile version